हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति समेकित वेतन पर नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित रूप से नियुक्त मानने का
