ट्रेन फायरिंग: आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल की पुलिस हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ाई गई

मुंबई, यहां की एक अदालत ने चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहकर्मी और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस रिमांड सोमवार को 7 अगस्त तक बढ़ा दी।

राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने उनकी हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें गवाहों की पहचान करने और सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने की जरूरत है।

हालाँकि, मजिस्ट्रेट ने सिंह को 11 अगस्त तक पुलिस हिरासत में दे दिया।

जीआरपी ने सिंह के खिलाफ मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए जोड़ी है।

यह घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह (34) ने कथित तौर पर अपने वरिष्ठ आरपीएफ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और ट्रेन में सवार तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

बाद में यात्रियों द्वारा मीरा रोड स्टेशन (मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर) के पास रुकी ट्रेन की चेन खींचने के बाद भागने की कोशिश करते समय सिंह को उसके हथियार के साथ पकड़ लिया गया।

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