इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए “विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने का आदेश दिया कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
“चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक आज शाम 5 बजे तक प्रभावी थी,” मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने एएसआई अधिकारी से कहा, “यदि आपकी कोई टीम साइट पर मौजूद है, तो उन्हें अभी सर्वेक्षण न करने के लिए कहें क्योंकि सुनवाई चल रही है।”
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने के निर्देश देने वाले जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज फिर से सुनवाई शुरू की।
सर्वेक्षण के दौरान, एएसआई अधिकारी ने अदालत को आश्वासन दिया कि टीम किसी भी संरचना या उसके हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या ध्वस्त नहीं करेगी।
सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे फिर शुरू होगी।