कल तक के लिये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे न करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए “विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने का आदेश दिया कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।

“चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक आज शाम 5 बजे तक प्रभावी थी,” मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने एएसआई अधिकारी से कहा, “यदि आपकी कोई टीम साइट पर मौजूद है, तो उन्हें अभी सर्वेक्षण न करने के लिए कहें क्योंकि सुनवाई चल रही है।”

Play button

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने के निर्देश देने वाले जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज फिर से सुनवाई शुरू की।

सर्वेक्षण के दौरान, एएसआई अधिकारी ने अदालत को आश्वासन दिया कि टीम किसी भी संरचना या उसके हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या ध्वस्त नहीं करेगी।

READ ALSO  वकील से कैरी बैग के लिए 25 रुपये लेना पड़ा भारी, कोर्ट ने दिलवाया 7000 रुपये मुआवज़ा- जानिए पूरा मामला

सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3.30 बजे फिर शुरू होगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles