एयर होस्टेस आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा बरी

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

आरोपियों पर 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

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ट्रायल कोर्ट ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे।

हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत आरोपों को खारिज कर दिया।

शर्मा, जो पहले कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में कार्यरत थे, 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में उनके अशोक विहार स्थित आवास पर मृत पाए गए थे।

4 अगस्त को अपने सुसाइड नोट में शर्मा ने कहा था कि वह कांडा और चड्ढा के ‘उत्पीड़न’ के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर रही हैं।

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मामला दर्ज होने के बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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