सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने उन्हें “बुरा चरित्र” घोषित करने के शहर पुलिस के फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खान की याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने शहर पुलिस के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
खान की ओर से पेश वकील ने इसे याचिकाकर्ता की हिस्ट्रीशीटिंग करने और उसे बुरे चरित्र का लेबल लगाने की अवैध कार्रवाई करार दिया।
19 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने शहर पुलिस द्वारा उन्हें “बुरा चरित्र” घोषित करने के फैसले के खिलाफ खान की याचिका खारिज कर दी थी।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बुरे चरित्र का टैग हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी थी।
दिल्ली पुलिस ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक खान को पिछले साल खराब चरित्र वाला घोषित किया था.
खान के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि अधिकारियों ने “बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है” और दावा किया कि हिस्ट्रीशीट की प्रतिकृति, जो एक गोपनीय दस्तावेज है, एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के प्रवक्ता द्वारा “बदनाम करने” के लिए सोशल मीडिया पर साझा की गई थी।
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दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि निर्णय पर पहुंचने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया था कि उनकी ओर से दुर्भावनापूर्ण साबित करने के लिए अदालत के समक्ष “पर्याप्त सामग्री” नहीं रखी गई थी।
पुलिस ने कहा कि अधिकारियों द्वारा लागू नियमों का विधिवत पालन किया गया और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए और दिमाग लगाने के बाद निर्णय लिया गया।
खान को बुरा चरित्र घोषित करने का प्रस्ताव पिछले साल 28 मार्च को दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था और 30 मार्च, 2022 को मंजूरी दे दी गई थी।
दस्तावेज़ में कहा गया था कि खान के खिलाफ कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
पुलिस के अनुसार, जो व्यक्ति हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल है और किसी क्षेत्र में शांति भंग कर सकता है, उसे बुरे चरित्र का व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।