‘कर्मचारी’ अधिकार के रूप में ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का दावा नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

  केरल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों की मांग की गई थी।

इसमें कहा गया है कि ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का लाभ देना नियोक्ता द्वारा विभिन्न कारकों के आधार पर तय किया जाना है और कर्मचारी इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।

कोर्ट ने यह देखने के बाद यह कहा कि क्या राज्य के स्वामित्व वाली केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल) के सेवानिवृत्त कर्मचारी उस संशोधन का लाभ पाने के हकदार थे, जिसने अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी थी।

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कोर्ट ने बताया कि, “ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4(5) में प्रावधान है कि ‘इस धारा में कुछ भी कर्मचारी के नियोक्ता के साथ किसी भी पुरस्कार या समझौते या अनुबंध के तहत ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तें प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।’ मेरा विचार है कि ग्रेच्युटी की बेहतर शर्तों का विस्तार करना नियोक्ता द्वारा कई प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। कर्मचारी अधिकार के रूप में बेहतर लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, कर्मचारी नियोक्ता के साथ बातचीत कर सकते हैं। उन्हें ग्रेच्युटी का बेहतर लाभ देने के लिए, “अदालत के आदेश को पढ़ें।

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याचिका में बताया गया कि 24.5.2010 का संशोधन उन पर लागू नहीं किया गया, जबकि कई राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों, पीएसयू और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित प्रावधान का लाभ दिया गया था।

कोर्ट ने कहा, “संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिकाकर्ता की मांग किसी भी कानूनी आधार पर समर्थित नहीं है,” और रिट याचिका खारिज कर दी।

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