यूपी कोर्ट ने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई

यहां की एक अदालत ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील काशीनाथ तिवारी ने बुधवार को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुमित पवार ने मंगलवार को रामू और उसके भाई श्यामू को दोषी ठहराया और उन पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वकील ने बताया कि तीसरे आरोपी रमाशंकर तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

बाबागंज शुद्ध निर्मल गांव के एक निवासी ने अपने पिता मानिक चंद्र की हत्या के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत में इन तीनों को नामित किया था।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 के बाल दुष्कर्म-हत्या मामले में मृत्युदंड को रद्द किया, कानूनी बचाव के अभाव में नए सिरे से सुनवाई का आदेश
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles