गुजरात हाई कोर्ट ने स्वयंभू संत धीरेंद्र शास्त्री की घटनाओं पर पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया

गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी कि स्वयंभू संत धीरेंद्र शास्त्री की आगामी घटनाओं के दौरान सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली कोई गतिविधि न हो।

शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हैं।
न्यायमूर्ति एस वी पिंटो ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अनुरोध किया था कि स्वयंभू संत के ‘दिव्य दरबार’ कार्यक्रम 26 मई से शुरू होने वाले थे।

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याचिकाकर्ता अधिवक्ता केआर कोष्टी ने अदालत को बताया कि शास्त्री का दिव्य दरबार गुजरात के चार शहरों – सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में 26 मई से 7 जून के बीच निर्धारित है।
उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि अधिकारियों को प्रस्तावित कार्यक्रमों में वक्ताओं को भड़काऊ और डराने वाली भाषा का उपयोग करने से रोकने के लिए निर्देशित किया जाए जो “घृणास्पद भाषणों के माध्यम से सांप्रदायिक विद्वेष” को उकसा सकता है।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार ने तहसीन पूनावाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू नहीं किया है, जिसमें इसके लिए रोकथाम और उपचारात्मक उपाय निर्धारित किए गए हैं।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि शास्त्री पर राजस्थान के उदयपुर में कथित अभद्र भाषा के मामले में मामला दर्ज किया गया है और इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में उनके कार्यक्रमों के बाद की गई थी। इस संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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