हाईकोर्ट ने प्रणय, राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दी, कहा कि कोई उड़ान जोखिम नहीं है

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को व्यावसायिक उद्देश्य और व्यक्तिगत कारणों से तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पेशेवर रूख को देखते हुए उनकी उड़ान का जोखिम नहीं है और उन्हें 25 जुलाई से 15 अगस्त तक विदेश यात्रा की अनुमति है।

उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार के सामने अदालत द्वारा लगाई गई आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद उन्हें यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दी।

Video thumbnail

इसने उन्हें उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अपने यात्रा कार्यक्रम का विवरण प्रदान करने के लिए भी कहा।

रॉय ने एक लंबित याचिका में आवेदन दायर किया जिसमें उन्होंने कथित भ्रष्टाचार को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के इशारे पर उनके खिलाफ खोले गए लुक आउट सर्कुलर को चुनौती दी है।

उनके वकील ने कहा कि वे व्यवसाय और व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें प्रणय रॉय के भाई से मिलने जाना भी शामिल है।

अधिकारियों के वकील ने याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच लंबित है।

READ ALSO  सरकारी अधिकारियों को तलब करने का मनमाना अदालत का आदेश संविधान के विपरीत: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट ने लिये दिशा निर्देश जारी किए

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि रॉय परिवार को पिछले साल उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।

Related Articles

Latest Articles