कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामनवमी के दौरान शिबपुर में हुई हिंसा की NIA जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा जिले के शिबपुर में हुई हिंसा की एनआईए जांच का आदेश दिया।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

जनहित याचिका में, अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग की, जिसके दौरान यह आरोप लगाया गया कि बम विस्फोट हुए थे।

अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

READ ALSO  बिहार में हथियार बरामदगी मामले में एनआईए कोर्ट ने 3 माओवादियों को दोषी करार दिया है

केंद्र को इसके बाद एनआईए को दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया गया था।

Related Articles

Latest Articles