हाल ही में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि CID CIK द्वारा तैयार की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 के वैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति एमए चौधरी की पीठ संयुक्त सचिव, पीएसपी और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी द्वारा पारित आदेश और पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर द्वारा
