आईपीसी की धारा 498A पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है: झारखंड हाईकोर्ट

हाल ही में, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498A पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर

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