26/11 मुंबई हमले के आरोपी ताहव्वुर राणा को भाई से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी ताहव्वुर हुसैन राणा को इस माह अपने भाई से तीन बार फोन पर बात करने की अनुमति दी है, ताकि वह निजी वकील नियुक्त करने पर चर्चा कर सके।

विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश चैंबर में पारित किया और राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी। सूत्रों के अनुसार, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग की जाएगी, बातचीत जेल अधिकारियों की मौजूदगी में केवल हिंदी या अंग्रेजी में ही होगी।

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राणा के लिए नियुक्त कानूनी सहायता वकील पियूष सचदेवा ने अदालत से आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र में दर्ज दस्तावेजों की जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

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राणा 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी माना जाता है। उसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया था।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दो लक्जरी होटल और एक यहूदी केंद्र सहित कई स्थानों पर हमला किया था। करीब 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

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