ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म प्रमाणन का काम कौन संभालता है? हाई कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म प्रमाणन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के संबंध में केंद्र से सवाल पूछा है। जांच इस मामले में विशेष रूप से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की भूमिका को लक्षित करती है।

अदालत ने केंद्र और सीबीएफसी को एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि क्या सीबीएफसी ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के लिए अपनी प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है या कोई वैकल्पिक प्रणाली मौजूद है। यह विकास दीपांकर कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के मद्देनजर आया है, जिन्होंने यूट्यूब पर उपलब्ध एक हिंदी फिल्म में आपत्तिजनक सामग्री पर चिंता जताई थी, जिसमें कथित तौर पर बिहार के लोगों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां हैं।

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मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति राजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ला ने अगली सुनवाई 13 अगस्त, 2024 के लिए निर्धारित की है। उन्होंने कार्यवाही में सहायता के लिए महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी को न्याय मित्र भी नियुक्त किया है।

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तेलुगू फिल्म ‘धी अंते धी’ के हिंदी संस्करण ‘ताकतवर पुलिसवाला’ शीर्षक वाली फिल्म की प्रारंभिक समीक्षा के दौरान एमिकस क्यूरी ने बताया कि इसमें अत्यधिक आपत्तिजनक संवाद हैं जो क्षेत्रीय भेदभाव को भड़काने और सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने में सक्षम हैं।

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जवाब में कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी दोनों से विस्तृत जवाब मांगा है. अदालत ने चेतावनी जारी की है कि यदि ये निकाय अगली निर्धारित सुनवाई तक संतोषजनक प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं, तो सीबीएफसी के एक वरिष्ठ अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

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