व्हाट्सएप पर नोटिस भेजना धारा 41-A CrPC के तहत वैध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने ‘अर्णेश कुमार’ गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पुलिस अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया उपस्थिति का नोटिस, दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 41-A के तहत वैध कानूनी तामील नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य’ मामले में जारी अनिवार्य दिशा-निर्देशों की “जानबूझकर अवज्ञा” करने के लिए हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के एक वरिष्ठ अधिकारी को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है।

इस मामले का मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या केवल व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से नोटिस देकर की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने निर्धारित किया कि ऐसा संचार कानून द्वारा निर्धारित तामील के तरीकों का विकल्प नहीं हो सकता। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता रवि मीणा को 14 सितंबर, 2021 को एसीबी जयपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 346/2021 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 7, 7-A और आईपीसी की धारा 120-B के तहत आरोप थे।

एफआईआर दर्ज होने के एक साल से अधिक समय बाद, 25 जनवरी 2023 को जांच अधिकारी (IO) ने याचिकाकर्ता को व्हाट्सएप पर एक नोटिस भेजकर 31 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 30 जनवरी को जवाब देते हुए बताया कि उनकी पत्नी की गर्भावस्था और स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण वह तुरंत शामिल नहीं हो सकते और उन्होंने 30 दिनों का समय माँगा। जांच एजेंसी ने इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया और न ही स्पीड पोस्ट या चस्पा करने जैसे भौतिक माध्यमों से औपचारिक नोटिस तामील करने का प्रयास किया। इसके बजाय, पुलिस ने 1 फरवरी, 2023 को मीणा को गिरफ्तार कर लिया।

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पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मनमानी थी और ‘अर्णेश कुमार’ एवं ‘सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई’ के अनिवार्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती है। उनका कहना था कि व्हाट्सएप संदेश धारा 41-A के तहत वैध नोटिस नहीं है और जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी की आवश्यकता को संतुष्ट किए बिना या वैध कारण दर्ज किए बिना ही गिरफ्तारी की।

वहीं, प्रतिवादियों ने गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए दावा किया कि याचिकाकर्ता का व्यवहार “टालमटोल” वाला था और समय की माँग केवल जांच में देरी करने की एक रणनीति थी। उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी से पहले चेकलिस्ट तैयार की गई थी और कारण दर्ज किए गए थे। साथ ही, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता की एफआईआर रद्द करने की पिछली याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थीं, इसलिए यह अवमानना याचिका केवल एजेंसी पर “दबाव बनाने” का एक जरिया है।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने ‘अर्णेश कुमार’ और ‘सतेंद्र कुमार अंतिल’ मामलों के निर्देशों के साथ धारा 41-A Cr.P.C. की वैधानिक योजना की समीक्षा की। अदालत ने उल्लेख किया कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 11/2022 जारी किया है, जो अनिवार्य रूप से कहता है कि धारा 41-A के नोटिस कोड के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार तामील किए जाने चाहिए।

तामील के माध्यम पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा:

“यह स्पष्ट किया जाता है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस की तामील को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित तामील के तरीके के विकल्प या विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।”

अदालत ने आगे कहा कि व्यक्तिगत तामील या स्पीड पोस्ट जैसे मान्यता प्राप्त तरीकों का उपयोग न करना “वैधानिक जनादेश के उचित अनुपालन के दावे को कमजोर करता है।” जस्टिस भटनागर ने उल्लंघन की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा:

“कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया महज एक औपचारिकता नहीं है; यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मनमाने हनन के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा कवच है। संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।”

अदालत ने यह भी पाया कि जब याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप संदेश का तुरंत जवाब दिया था, तब एजेंसी ने उसके जवाब को नजरअंदाज कर दिया और “बिना स्वतंत्र सोच के” उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया अपनाई।

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हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने संतोष व्यक्त किया कि अधिकारी का आचरण कानून से “स्पष्ट भटकाव” दर्शाता है। निर्णय में कहा गया:

“यह अदालत संतुष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने अर्णेश कुमार (सुप्रा) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करके अवमानना की है और उपरोक्त मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किए बिना याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है।”

हाईकोर्ट ने पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को 6 अप्रैल, 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, जब सजा के आदेश पर सुनवाई की जाएगी।

मामले का विवरण:

  • केस टाइटल: रवि मीणा बनाम पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अन्य
  • केस नंबर: एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 507/2023
  • हाईकोर्ट बेंच: जस्टिस प्रवीर भटनागर
  • तारीख: 23 मार्च, 2026

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