सीबीआई ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की एक अदालत ने जिले के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को 25 साल पहले दोषी द्वारा प्रताड़ना के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पुरुलिया के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने बड़ाबाजार थाने के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार राय को सजा सुनाई.
सीबीआई ने एक बयान में कहा, “यह आरोप लगाया गया था कि बुधन सबर ने 16 फरवरी, 1998 को पुरुलिया जिला जेल के सेल ब्लॉक के अंदर अशोक कुमार रॉय द्वारा पुलिस हिरासत के दौरान की गई क्रूर यातना के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ली थी।”
सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में मामले को संभाला था और 19 फरवरी, 2001 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
22 सितंबर, 2003 को रॉय के खिलाफ आरोप तय किए गए। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 46 गवाहों की जांच की, जबकि 75 सबूतों को अदालत ने रिकॉर्ड में लिया।
बयान में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया।