दादी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई

पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को अपनी दादी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय झारग्राम जीमुत बहन बिस्वास ने राधाकांत बेरा को अपनी 60 वर्षीय दादी तरुबाला बेरा की हत्या के लिए दोषी ठहराया और आदेश दिया कि उसे मृत्यु तक फांसी दी जाए।

न्यायाधीश ने कहा, “राधाकांत का कृत्य बर्बर, शैतानी, राक्षसी और मानवीय समझ से परे है। मुझे लगता है कि यह ‘दुर्लभ से दुर्लभ मामला’ के दायरे में आता है, जो अभियुक्तों के लिए मौत की सजा की मांग करता है।”

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मामले के विवरण के अनुसार, 9 फरवरी, 2017 को, राधाकांत ने पिछली दुश्मनी के कारण तरुबाला बेरा को जबरन खींच लिया और उसे अपने गाँव के पास के ‘शिव मंदिर’ में ले गए और उस पर धारदार हथियार से हमला किया और उसका सिर काट दिया।

फिर उसने अपनी दादी का सिर और हथियार दफना दिया और भाग गया।

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पीड़िता की बेटी आरती बेरा द्वारा संकरैल थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राधाकांत को गिरफ्तार कर लिया.

मामले में कई गवाहों की जांच की गई।

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