जिला अदालत ने विश्वभारती द्वारा अमर्त्य सेन को दिए गए बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने मंगलवार को विश्वभारती द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को दिए गए बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी, जिसमें उनसे 0.13 एकड़ (5,500 वर्ग फुट) जमीन खाली करने के लिए कहा गया था, जिस पर विश्वविद्यालय का दावा है कि उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

जिला न्यायाधीश सुदेशना डे (चटर्जी) ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के शांतिनिकेतन परिसर में भूखंड के स्वामित्व से संबंधित मुख्य मामले के निपटारे तक बेदखली नोटिस पर रोक लागू रहेगी।

इस कोर्ट में मुख्य मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.

स्थगन आदेश एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया था जिसमें सेन ने बेदखली नोटिस को चुनौती दी थी।

विश्वभारती ने 19 अप्रैल को अर्थशास्त्री को बेदखली का नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे शांतिनिकेतन में अपने पैतृक निवास ‘प्रतिची’ की कुल 1.38 एकड़ जमीन में से 0.13 एकड़ जमीन 6 मई तक खाली करने को कहा था।

सेन के वकीलों में से एक, राहुल ऑडी ने कहा, “दोनों पक्षों की दलीलें 28 जुलाई को समाप्त हुईं। आज अदालत ने मुख्य मामले के निपटारे तक विश्व भारती प्राधिकरण द्वारा जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी।” पीटीआई कोर

Related Articles

Latest Articles