वालयार बहनों की मौत मामले की जांच पर सीबीआई को विस्तृत रिपोर्ट देनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 2017 में लगभग दो महीने की अवधि में वालयार में अपनी झोपड़ी में दो युवा बहनों की रहस्यमय मौत की अपनी जांच की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा।

न्यायमूर्ति के बाबू ने एक अंतरिम आदेश में एजेंसी को मृतक बहनों की मां द्वारा मांगी गई जांच का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत का आदेश वकील पीवी जीवेश के माध्यम से मां द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आया, जिसने अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी।

याचिका में कहा गया है कि मृत लड़कियां समाज के हाशिए के तबके से संबंधित हैं और उनके परिवार इस घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में असहाय हैं और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक चरण से ही, जांच एजेंसी (सीबीआई) की ओर से जांच को विफल करने के लिए सुनियोजित और जानबूझकर प्रयास किए गए थे।

याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता को संदेह है कि जांच एजेंसी किसी के प्रभाव में काम कर रही है। जांच सुस्त, दोषपूर्ण और अनुचित तरीके से चल रही है।”

इसने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी दुर्भावना से काम कर रही थी और जांच की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी।

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पलक्कड़ के वालयार की रहने वाली दो किशोरियां 2017 में कथित यौन उत्पीड़न के बाद अपने घर के अंदर लटकी पाई गई थीं। उसी वर्ष 4 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई।

हालांकि मां ने आरोप लगाया था कि यह हत्या का मामला था, वालयार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लड़कियों का एक किशोर सहित पांच लोगों द्वारा अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण किया गया, लगभग एक साल तक जब तक वे आत्महत्या नहीं कर लीं।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और बच्चों की मां द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए जनवरी 2021 में इस मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि जांच में “गंभीर खामियां” थीं और “न्याय का गर्भपात” हुआ था।

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 के यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अदालत के एक आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें सबूतों के अभाव में पांचों आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

अभियुक्तों के बरी होने के बाद से राज्य में जन आक्रोश और विरोध शुरू हो गया था क्योंकि उन्होंने मृतक लड़कियों के परिवार के लिए न्याय मांगा था।

हाईकोर्ट द्वारा सनसनीखेज मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद एलडीएफ सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

हालांकि, सीबीआई द्वारा दिसंबर 2021 में यहां POCSO अदालत के समक्ष दायर एक चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के बाद लड़कियों की मौत आत्महत्या से हुई थी।

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