उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 3,500 प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक कितने शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया है।

पीठ ने यह भी पूछा कि कितने “फर्जी शिक्षकों” को निलंबित किया गया है।

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राज्य सरकार ने दावा किया कि 33,000 शिक्षकों में से 12,000 के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा चुका है. बाकी की जांच की प्रक्रिया चल रही है.

हाई कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और जांच जल्द पूरी की जानी चाहिए.

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स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी-हल्द्वानी की ओर से दायर जनहित याचिका के मुताबिक, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3500 शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है.

इसमें दावा किया गया कि इनमें से कुछ शिक्षकों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी।

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