कैदियों की मौत पर मुआवजा: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार की नई नीति के बाद मामले का निपटारा किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जो उसने 2017 में शुरू की थी, जब राज्य सरकार ने उसे सूचित किया था कि जेलों में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक नई नीति बनाई गई है।

नई नीति के अनुसार, जेलों के अंदर कैदियों के बीच संघर्ष या झगड़े के कारण अप्राकृतिक मौत के मामले में मृत व्यक्ति के परिवार को 7.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। आत्महत्या सहित अप्राकृतिक मौतों के मामले में मुआवजा 5 लाख रुपये है।

शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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याचिका पर सुनवाई करने वाली मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने दलील दर्ज करने के बाद इसका निपटारा कर दिया।

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हाई कोर्ट ने कहा, “उपर्युक्त सरकारी आदेश पर विचार करते हुए, हमारी राय में इस स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में प्रस्तुत कारण को राज्य सरकार द्वारा विधिवत संबोधित किया गया है और आगे उचित निवारण किया गया है। तदनुसार, जनहित याचिका का निपटारा किया जाता है।”

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 18 सितंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव रवींद्र मैथानी के एक पत्र के आधार पर तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार जनहित याचिका दायर की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर, 2017 को एक फैसले में जेल कैदियों की मौत पर देय मुआवजे के मुद्दे पर निर्देश जारी किए थे।

राज्य सरकार ने पहले तर्क दिया था कि “जेलों में आत्महत्या से मरने वाले कैदियों के मामले में, राज्य कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है” इस आधार पर कि आत्महत्या के कार्य कैदी के स्वैच्छिक कार्य हैं। .

हालाँकि, हाई कोर्ट ने कहा था कि “जब कोई कैदी राज्य की हिरासत में है, इस अर्थ में कि वह जेल में बंद है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने सभी अधिकारों से वंचित नहीं है।”

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वरिष्ठ अधिवक्ता एम ध्यान चिन्नप्पा और बी वी विद्युलता ने इस जनहित याचिका में अदालत में न्याय मित्र के रूप में काम किया था।

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