उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजीव भर्तारी को पीसीसीएफ पद पर बहाल करने का आदेश दिया है

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारी राजीव भर्तारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के पद पर बहाल करने का आदेश दिया।

कॉर्बेट के बफर जोन में पखरो और मोरघट्टी वन प्रभागों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और निर्माण के आरोपों के बाद भर्तारी को नवंबर 2021 में वन विभाग में एक बड़े फेरबदल के तहत पद से हटा दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को भर्तारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर मंगलवार सुबह 10 बजे तक बहाल करने का निर्देश दिया.

भर्तारी को 2001 में पीसीसीएफ के पद से हटाकर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का प्रमुख बनाया गया था।

भर्तारी ने पीसीसीएफ के रूप में अपने निष्कासन को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था और कहा था कि यह राजनीतिक कारणों से किया गया था।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के बीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाए

Related Articles

Latest Articles