हाईकोर्ट ने महिला को सुरक्षा देने का निर्देश दिया; भाई से विवाद मामले में 15 नवंबर को सुलह केंद्र में पेश होने के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस महिला को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसने अपने भाई से जीवन और संपत्ति को खतरा होने का आरोप लगाया है। अदालत ने दोनों पक्षों को 15 नवंबर को रुड़की सुलह केंद्र में उपस्थित होकर आपसी समाधान का प्रयास करने का भी आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ये निर्देश रुड़की गंगनहर क्षेत्र निवासी आमिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए।

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याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके पति का निधन तीन वर्ष पहले हो गया था और तब से वह अपने मायके में रह रही हैं। आरोप है कि उनका भाई उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनसे अक्सर झगड़ा करता है और हाल ही में उन पर हमला कर सात जगह चोटें पहुंचाईं।

याचिका में यह भी कहा गया कि शिकायत देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

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अदालत ने मामले पर संज्ञान लेते हुए गंगनहर थाने के प्रभारी को महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही दोनों पक्षों को 15 नवंबर को रुड़की सुलह केंद्र में उपस्थित होने और आपसी समाधान का प्रयास करने को कहा।

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