एक वकील ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मामले में 6 जनवरी को तलब किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने पहले गांधी को शनिवार को पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वह नहीं आये।
यह मामला 4 अगस्त, 2018 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर एक मुकदमे से उपजा है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने कहा कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने मामले में गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए.
पांडे ने कहा कि 18 नवंबर को न्यायाधीश योगेश यादव ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए तय की और गांधी को तलब किया.
मिश्रा एक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं और हनुमानगंज के निवासी हैं।