अलाया अपार्टमेंट ढहने का मामला: हाई कोर्ट ने अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करने वाली SP नेता की याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अलाया अपार्टमेंट ढहने के मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में वजीर हसन रोड पर स्थित अपार्टमेंट 24 जनवरी को ढह गया था।

बचाव कार्य के दौरान इसके मलबे से 16 लोगों को बाहर निकाला गया। उनमें से तीन – बांदा निवासी शबाना खातून (42), और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी उज्मा हैदर (30) और मां बेगम हैदर (72) की बाद में मृत्यु हो गई।

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मामले की एफआईआर 25 जनवरी को हजरतगंज थाने में दर्ज की गई थी।

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अपनी याचिका में विधायक ने दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फंसाया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं था।

कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि चार्जशीट में लगाए गए आरोप सही हैं या गलत इसका पता ट्रायल के दौरान चल सकेगा.

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मंजूर की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया.

याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि ऐसे प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने मंजूर को अपराध स्थल पर मौजूद देखा था।

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मंजूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में विधानसभा में किठौर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

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