इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी संरचना की वैज्ञानिक जांच के आदेश दिए हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी संरचना की आयु निर्धारित करने का आदेश दिया।

इसने वाराणसी जिला न्यायालय के 14 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ढांचे की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि शिवलिंग होने का दावा करने वाले ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। मस्जिद के अधिकारियों का कहना है कि यह ‘वज़ू खाना’ में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहाँ नमाज़ से पहले वुज़ू किया जाता है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया।

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