पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रिन्यू करने की इजाजत दी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राज्यसभा सांसद संजय राउत को यहां की एक विशेष अदालत ने अपने राजनयिक पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति दे दी है।

शिवसेना (यूबीटी) से ताल्लुक रखने वाले राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। वह अब जमानत पर बाहर है।

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने 11 मई को उनकी याचिका मंजूर कर ली। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध हुआ।

राउत की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने राजनयिक पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए राज्यसभा के महासचिव के पास आवेदन किया था, लेकिन उनसे पीएमएलए अदालत की अनुमति लेने को कहा गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि राउत को अपनी जमानत शर्तों के अनुसार अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर कोई शर्त नहीं है।
अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने यह तर्क नहीं दिया कि आवेदक ने अपनी जमानत शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया था।

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत केवल आवेदक पर मुकदमा चलाया जा रहा है, पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनुमति देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
राउत के खिलाफ ईडी का मामला उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चाल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है।

Related Articles

Latest Articles