यूपी कोर्ट ने हत्या के मामले में चार को उम्रकैद की सजा सुनाई

यहां की एक अदालत ने 2017 में हत्या के एक मामले में तीन भाइयों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने शनिवार को चारों को दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराधी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि 18 जुलाई 2017 को रामरूप उर्फ बड़के मुन्ना, उसके भाइयों ललितराम व माधवराज व ललितराम के पुत्र राम साजन ने राम केवल व उसके भाई राम चबेले पर लाठी व फरसा से हमला कर दिया. लड़ाई।

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बाद में राम केवल ने दम तोड़ दिया।

इसके बाद चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की आधी राशि राम केवल की पत्नी सुनीता को दी जाए, जबकि जुर्माने की 25 फीसदी राशि राम चबेले को दी जाए।

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