वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में यूपी के पूर्व कांग्रेस विधायक को 2 साल जेल की सजा

एमपी/एमएलए की एक विशेष अदालत ने निघासन विधानसभा क्षेत्र के एक पूर्व कांग्रेस विधायक और दो अन्य को दुधवा नेशनल पार्क (डीएनपी) की संरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करने और इसे आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का दोषी ठहराया।

विशेष लोक अभियोजक, एमपी/एमएलए मामलों, कपिल कटियार ने पीटीआई को बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोना सिंह ने पूर्व विधायक सतीश अजमानी को भारतीय वन अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई।

सतीश अजमानी 1980 के दशक में निघासन से दो बार विधायक रहे हैं।

Video thumbnail

कटियार ने कहा, अदालत ने अजमानी पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा कि विशेष अदालत ने अन्य दो सह-दोषियों – मुन्ना लाल और सुनील कुमार – को भी एक साल की कैद और 10,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

READ ALSO  आयु प्रतिबंध से युवा वकीलों को अनुचित नुकसान होगा: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट में अनिवार्य हाइब्रिड सुनवाई और मुफ्त वाईफाई के लिए निर्देश जारी किए

Also Read

READ ALSO  भ्रष्टाचार मामलों में जांच से पहले अनुमति की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कटियार ने कहा कि दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद, तीनों ने अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर की और जुर्माना जमा किया।

उन्होंने कहा कि अदालत ने अपील दाखिल होने तक उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

कटियार ने कहा कि यदि दोषसिद्धि में तीन साल से कम की सजा शामिल है, तो अदालत द्वारा जमानत दी जा सकती है।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी को दुधवा नेशनल पार्क के गौरीफंटा रेंज में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने और उसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के मामले में सजा सुनाई गई।

उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, डीएनपी अधिकारियों ने अप्रैल 1997 में आरोपियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। हालांकि, आरोपी नोटिस का पालन करने में विफल रहे, जिसके बाद अजमानी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गाजियाबाद में 'धर्म संसद' मामले की तत्काल सुनवाई के लिए ईमेल भेजने का निर्देश दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles