कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: कोर्ट ने राजस्व विभाग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

यहां की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग से श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।

अदालत ने पिछले साल 22 दिसंबर को राजस्व विभाग से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था, लेकिन प्रतिवादी के विरोध के कारण आदेश का क्रियान्वयन निलंबित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील शैलेश दुबे के मुताबिक, अदालत को बुधवार को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और सुरजीत सिंह यादव द्वारा पिछले साल 4 दिसंबर को दायर याचिका पर सुनवाई करनी थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने डीए मामले में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान संशोधन के खिलाफ ओपीएस द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी

याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने राजस्व विभाग से 13.37 एकड़ की विवादित भूमि पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की।

मौजूदा वाद उन कई दलीलों में से एक है, जिसमें कटरा केशव देव मंदिर परिसर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है।

READ ALSO  केरल सरकार ने राष्ट्रपति की सहमति में देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

वकीलों के अनुसार, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 में किए गए “समझौते” को भी मुकदमे में चुनौती दी गई थी।

READ ALSO  सहकारी समितियों के अनुशासनात्मक विवाद श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Related Articles

Latest Articles