कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: कोर्ट ने राजस्व विभाग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

यहां की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग से श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।

अदालत ने पिछले साल 22 दिसंबर को राजस्व विभाग से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था, लेकिन प्रतिवादी के विरोध के कारण आदेश का क्रियान्वयन निलंबित कर दिया गया था।

Video thumbnail

याचिकाकर्ताओं के वकील शैलेश दुबे के मुताबिक, अदालत को बुधवार को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और सुरजीत सिंह यादव द्वारा पिछले साल 4 दिसंबर को दायर याचिका पर सुनवाई करनी थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने राजस्व विभाग से 13.37 एकड़ की विवादित भूमि पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीटी नानावती का निधन

मौजूदा वाद उन कई दलीलों में से एक है, जिसमें कटरा केशव देव मंदिर परिसर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई है।

वकीलों के अनुसार, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1968 में किए गए “समझौते” को भी मुकदमे में चुनौती दी गई थी।

READ ALSO  DHJSE/DJSE 2022: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में ढील दी; आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल तक बढ़ाई गई - जाने और
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles