ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर से चलने पर रोक लगाने की मांग को लेकर वाराणसी कोर्ट में नई याचिका

वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के शीर्ष पर मुस्लिम भक्तों को जाने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की, जहां अदालत ने हाल ही में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति दी थी।

हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि तहखाने की छत काफी पुरानी और कमजोर है। इसमें यह भी कहा गया कि इस तहखाने के स्तंभों, जिन्हें “व्यास तहखाना” के नाम से भी जाना जाता है, की मरम्मत की आवश्यकता है।

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हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार ने याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है, जिसमें तहखाने के खंभों की मरम्मत की भी मांग की गई है.

नई याचिका तब दायर की गई जब कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के “व्यास तहखाना” में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रहेंगी, जबकि मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसने इस संबंध में जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

यादव ने कहा कि मुस्लिम श्रद्धालुओं का तहखाने के ऊपर घूमना या नमाज पढ़ना पुराने ढांचे के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी मरम्मत करायी जानी चाहिए.

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31 जनवरी को, जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है।

अब पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक हिंदू पुजारी द्वारा की जा रही है और याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके दादा ने दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा की थी।

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