यूपी: दहेज हत्या के मामले में एक परिवार के 3 लोगों को कठोर कारावास की सजा

यूपी की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक परिवार के तीन सदस्यों को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के पटरेंगवा गांव निवासी पति पुनवासी यादव, उसकी मां और उसकी बहन सभी को सजा सुनाई.

सहायक जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने शनिवार को कहा कि मृतक महिला के पिता रामासरे यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर छह अप्रैल 1993 को उनकी बेटी श्यामा यादव (19) को आग के हवाले कर दिया गया था. .

उसके पति और उसके ससुराल वाले, जो शादी के समय दिए गए उपहारों और दहेज से संतुष्ट नहीं थे, ने उसे अपने पिता से 5,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल देने के लिए कहा। श्यामा यादव ने यह सब अपने पिता को बताया और शिकायत की कि उसके ससुराल वाले उसे खाना नहीं दे रहे हैं.

काफी बातचीत के बाद भी ससुराल वालों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। शादी 1987 में हुई थी।

22 फरवरी, 1993 को रामासरे (पीड़िता के पिता) को श्यामा की मौत के बारे में संदेश मिला। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) ने कहा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और चार्जशीट दायर की।

शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने श्यामा यादव की दहेज हत्या के मामले में पति पुनवासी यादव, उसकी मां और उसकी बहन को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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