ज़मीन हड़पने का मामला: ग़ाज़ीपुर कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी

एक अदालत ने फर्जी तरीके से अपने और अपनी मां के नाम पर एक भूखंड की रजिस्ट्री कराने के मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने शुक्रवार को मऊ से विधायक, जो जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, की जमानत याचिका खारिज कर दी।

READ ALSO  क्या धारा 235(2) CrPC का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है? जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा

मामले का विवरण बताते हुए वकील ने कहा कि 19 अगस्त 2020 को लेखपाल सत्यपाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहम्मद पट्टी में एक बंजर भूमि का बैनामा रवींद्र शर्मा, श्रीकांत के नाम से किया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी ने उपाध्याय व नंदलाल की जमानत निरस्त कर दी थी।

Video thumbnail

वकील ने कहा कि जमीन को फिर से बंजर घोषित कर दिया गया लेकिन अब्बास अंसारी और उसकी मां आफसा ने इसे फर्जी तरीके से अपने नाम पर दर्ज करा लिया। 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

READ ALSO  दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में शादी के बावजूद नाबालिग से बलात्कार की एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles