एक अदालत ने फर्जी तरीके से अपने और अपनी मां के नाम पर एक भूखंड की रजिस्ट्री कराने के मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने शुक्रवार को मऊ से विधायक, जो जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामले का विवरण बताते हुए वकील ने कहा कि 19 अगस्त 2020 को लेखपाल सत्यपाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहम्मद पट्टी में एक बंजर भूमि का बैनामा रवींद्र शर्मा, श्रीकांत के नाम से किया गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी ने उपाध्याय व नंदलाल की जमानत निरस्त कर दी थी।
वकील ने कहा कि जमीन को फिर से बंजर घोषित कर दिया गया लेकिन अब्बास अंसारी और उसकी मां आफसा ने इसे फर्जी तरीके से अपने नाम पर दर्ज करा लिया। 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.