उत्तराखंड कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बिहार के राजद विधायक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस मामले में बिहार के राजद विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

चंपावत के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह द्वारा सोमवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और एसपी को एनबीडब्ल्यू पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

राजद विधायक पांडे बिहार विधानसभा में सीवान जिले की बड़हरिया सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

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चेक बाउंस मामले में अदालत द्वारा पांडे के खिलाफ यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है।

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एक निजी निर्माण कंपनी चलाने वाले पांडे ने 2018 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अल्मोडा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में सड़क निर्माण का ठेका लिया था।

सिंह के वकील दीपक जोशी ने कहा कि उन्होंने परियोजना से संबंधित कुछ निर्माण कार्य करने के लिए चंपावत जिले के मूलाकोट निवासी धन सिंह को शामिल किया था, जिसके लिए उन्होंने नवंबर 2018 में काम पूरा होने के बाद उन्हें 10-10 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे।

हालांकि, दोनों चेक बाउंस हो गए थे।

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धन सिंह ने अपने वकील के माध्यम से बिहार विधायक को भुगतान करने के लिए नोटिस भी जारी किया लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बाद सिंह ने 2019 में पांडे के खिलाफ 138 एनआई (परक्राम्य लिखत) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

जोशी ने कहा, जब पांडे ने उन्हें जारी किए गए सभी समन और वारंट को नजरअंदाज कर दिया, तो सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह ने राजद विधायक के खिलाफ दूसरा एनबीडब्ल्यू जारी किया।

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चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि जल्द ही एक टीम गठित की जाएगी और अदालत के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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