उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला को पति से अलग रहने की दी इजाजत

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक 37 वर्षीय महिला को अपने पति से अलग रहने की अनुमति दी, उसने कहा कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और वह अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष के साथ गई थी।

यह निर्देश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अपनी “लापता” पत्नी के लिए देहरादून के एक जिम ट्रेनर पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुनवाई के दौरान जिम ट्रेनर की पत्नी कोर्ट में पेश हुई और कहा कि वह अपने पति, 10 साल की बेटी और छह साल के बेटे को छोड़कर हरियाणा के फरीदाबाद में अपने “लिव-इन पार्टनर” के साथ रह रही है.

उसने अदालत को यह भी बताया कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती।

महिला ने 7 अगस्त, 2022 को अपने परिवार को छोड़ दिया था और तब से वह फरीदाबाद के व्यक्ति के साथ रह रही थी।

उसके पति ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें उसने अपनी पत्नी को अदालत में पेश करने और उसे “अवैध कारावास” से मुक्त कराने की प्रार्थना की थी।

हाई कोर्ट ने 4 मई को देहरादून और फरीदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को महिला को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था.

इसके बाद महिला ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि वह अपनी मर्जी से फरीदाबाद गई थी।

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