सेंथिल बालाजी की रिमांड बढ़ी

शहर की अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी।
डीएमके नेता को इस साल जून में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा बालाजी को यहां एक सरकारी मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी। बालाजी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो ईडी के वकील एन रमेश ने बालाजी द्वारा दायर याचिका पर एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए एजेंसी को निर्देश देने की मांग की गई थी।

Video thumbnail

रमेश ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज पहले ही अदालत में पेश किये जा चुके हैं और मंत्री को भी सौंपे जा चुके हैं।

इसके बाद, न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर याचिका पर आगे की सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय की।

READ ALSO  अपने मुवक्किल द्वारा फीस ना देने के लिए उसका अपहरण करने के आरोपी वकील की जमानत मंजूर

बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

READ ALSO  जो एक्जाम ही नही होता, उसे पास न करने पर नौकरी से हटाया, हाईकोर्ट ने आदेश किया रद्द

Related Articles

Latest Articles