यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी राजेश दास को 2021 में एक महिला अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दी और अपील के लिए 30 दिन का समय दिया।
दास पर महिला पुलिस अधीक्षक ने 2021 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) थे।
प्रारंभ में, दास को ‘अनिवार्य प्रतीक्षा’ पर रखा गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा ‘डाउनग्रेड’ किया गया था, इससे पहले कि उन्हें निलंबित कर दिया गया था।