अधीनस्थ के यौन उत्पीड़न में दोषी तमिलनाडु के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को अपील के लिए जमानत मिली

यहां की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी राजेश दास को 2021 में एक महिला अधीनस्थ अधिकारी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दास को तीन साल कैद की सजा सुनाई।

हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत दी और अपील के लिए 30 दिन का समय दिया।

Play button

दास पर महिला पुलिस अधीक्षक ने 2021 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) थे।

READ ALSO  नमाज रूम पर रिपोर्ट देने के लिए सात सदस्यीय एमएलए पैनल का गठन: झारखंड विधानसभा ने हाईकोर्ट से कहा

प्रारंभ में, दास को ‘अनिवार्य प्रतीक्षा’ पर रखा गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा ‘डाउनग्रेड’ किया गया था, इससे पहले कि उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने का निर्देश दिया

Related Articles

Latest Articles