तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी जमीन हड़पने के मामले में बरी

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने गुरुवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को जमीन हड़पने के एक मामले में बरी कर दिया।

यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है, विशेष न्यायाधीश जी जयवेल ने द्रमुक के वरिष्ठ नेता पोनमुडी और छह अन्य को बरी कर दिया।

READ ALSO  किरायेदार को सिर्फ इसलिए बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मकान मालिक ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया हैः सुप्रीम कोर्ट

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 1996-2001 की अवधि के दौरान जब पोनमुडी तत्कालीन द्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे, उन्होंने शहर के सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली थी और इसे अपनी सास के नाम पर पंजीकृत कर दिया था।

Play button

एक शिकायत के बाद, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने पोनमुडी और 9 अन्य के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया।

मामले की सुनवाई के दौरान उनकी सास और दो अन्य की मृत्यु हो गई।

READ ALSO  श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज-
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles