ठाणे एमएसीटी ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ₹10.7 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

ठाणे जिले की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने वर्ष 2020 में हुई एक सड़क दुर्घटना में मारे गए पैदल यात्री के परिजनों को ₹10.7 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने अपने 7 अगस्त के आदेश में बाइक के मालिक और बीमाकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वे यह राशि साझा एवं पृथक रूप से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, याचिका दायर करने की तारीख से लेकर जमा करने तक, अदा करें।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यू. एस. पांडे ने बताया कि 16 फरवरी 2020 को मृतक प्रशांत बालकृष्ण परब मुंबई के भांडुप पश्चिम स्थित शिवाजी तालाब क्षेत्र में पैदल चल रहे थे, तभी तेज व लापरवाही से चलाई गई एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। परब को गंभीर सिर की चोटें आईं और कुछ दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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भांडुप पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाह ड्राइविंग) और 338 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) सहित मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल बाइक के मालिक और सवार को नोटिस दिए जाने के बावजूद वे अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुए। वहीं, बीमा कंपनी ने दावा खारिज करने की दलील दी कि वाहन के मालिक ने बाइक की बिक्री या हस्तांतरण की जानकारी उन्हें नहीं दी और चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। कंपनी ने यह भी कहा कि मृतक स्वयं “सड़क पर लापरवाही से घूम रहे थे” जिससे दुर्घटना हुई।

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अधिकरण ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज करते हुए पाया कि दुर्घटना पूरी तरह बाइक चालक की लापरवाही से हुई और परब की मौत सीधे तौर पर हादसे में लगी चोटों के कारण हुई।

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