तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले को खारिज कर दिया। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण को लेकर दर्ज हुआ था।

भाजपा के तेलंगाना प्रदेश महासचिव कासम वेंकटेश्वरलु ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (विशेष आबकारी न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट) में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 4 मई 2024 को भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एक चुनावी सभा में रेवंत रेड्डी ने भाजपा के खिलाफ झूठे और आधारहीन आरोप लगाए थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, रेवंत रेड्डी ने कहा था कि यदि भाजपा सत्ता में आई, तो वह संविधान बदल देगी और आरक्षण समाप्त कर देगी। भाजपा नेता ने इसे भ्रामक, झूठा और पार्टी तथा उसके कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल करने वाला बताया था।

इसके आधार पर विशेष अदालत ने अगस्त 2024 में रेवंत रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन जारी किया था। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया और निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने पहले ही उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी और अब पूरी कार्यवाही को ही रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले को मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

READ ALSO  कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पति द्वारा मां को समय और पैसा देना घरेलू हिंसा नहीं है
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles