मद्रास हाई कोर्ट ने संपत्ति मामले में तमिलनाडु मंत्री पोनमुडी को बरी करने का आदेश रद्द कर दिया

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री और द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी पी विशालाक्षी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर अपील पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने मंत्री और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया और उनकी सुनवाई के बाद सजा सुनाने के लिए 21 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

READ ALSO  बिहार जाति सर्वेक्षण पर तब तक रोक नहीं लगाएंगे जब तक इसका विरोध करने वालों द्वारा प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने नहीं आ जाता: सुप्रीम कोर्ट

न्यायाधीश ने मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के विल्लुपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।

Video thumbnail

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पोनमुडी ने 2006 और 2011 के बीच डीएमके शासन में मंत्री रहते हुए अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।

READ ALSO  प्रतिवादी को एकपक्षीय आदेश के बाद भी दलीलें पेश करने से नहीं रोका जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

मंत्री को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है, जो अदालत द्वारा सजा की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा।

Related Articles

Latest Articles