सुप्रीम कोर्ट आसाराम की एसओएस याचिका पर केवल चिकित्सा आधार पर विचार करेगा, गुण-दोष के आधार पर जांच नहीं करेगा

86 वर्षीय आसाराम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सजा (एसओएस) को निलंबित करने की मांग करते हुए अपना फैसला जनवरी तक टाल दिया है। आसाराम के वकीलों ने जहां कोर्ट से मामले की सुनवाई चिकित्सा आधार और दोषसिद्धि के गुण-दोष के आधार पर करने का आग्रह किया, वहीं न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अपनी जांच को याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति तक ही सीमित रखा।

यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे आध्यात्मिक नेता ने बिगड़ते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए अस्थायी राहत मांगी है। उनके वकीलों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें हिरासत में कई बार दिल का दौरा पड़ा है और उनकी कमजोर स्थिति के कारण उनकी जान को खतरा है।

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आसाराम का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने अधिवक्ता राजेश इनामदार और शाश्वत आनंद के साथ मिलकर कोर्ट से स्वास्थ्य-आधारित याचिका और आसाराम के मामले के गुण-दोष दोनों पर विचार करने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा कार्यवाही का दायरा इस बात के मूल्यांकन तक सीमित रहेगा कि क्या उसकी चिकित्सा स्थिति उसकी सजा के अस्थायी निलंबन को उचित ठहराती है।

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सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता चिकित्सा आधार पर सीमित अवधि के लिए अपनी सजा के निलंबन का हकदार है।”

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गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गंभीर अपराधों के लिए आसाराम की सजा और मामले की परिस्थितियां इस स्तर पर नरमी की गारंटी नहीं देती हैं।

चिकित्सा आधार पर याचिका को सीमित करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय की मांगों को मानवीय चिंताओं के साथ संतुलित करने के लिए उसके सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जनवरी में होने वाली आगामी सुनवाई यह निर्धारित करने पर केंद्रित होगी कि क्या आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति के लिए अस्थायी राहत की आवश्यकता है और यदि हां, तो कितने समय के लिए।

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आसाराम, जो 11 साल से अधिक समय से हिरासत में है, इस बारे में अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है कि चिकित्सा आधार पर सजा के अस्थायी निलंबन की उसकी याचिका मंजूर की जाएगी या नहीं।

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