सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के फालोदी इलाके में हुई सड़क दुर्घटना के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जवाब मांगा है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे।
न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विष्णोई की पीठ ने दोनों संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर दुर्घटना के कारणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और मंत्रालय को फालोदी क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग का सर्वेक्षण करने और उस पर मौजूद ढाबों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है।
इसके अलावा, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित सड़क ठेकेदार द्वारा अपनाए गए रखरखाव मानकों और राजमार्ग की मौजूदा स्थिति पर अलग से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
यह हादसा 2 नवम्बर को फालोदी के मातोड़ा गांव के पास भारतमाला राजमार्ग पर हुआ था, जब कोलायत मंदिर (बीकानेर) से जोधपुर जा रही एक टेंपो ट्रैवलर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजमार्ग सुरक्षा, रखरखाव मानकों और भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम से जुड़े व्यापक मुद्दों की जांच के लिए यह कार्रवाई शुरू की है।




