धारा 397 CrPC की रिवीजन याचिका धारा 482 के तहत याचिका में बाधा नहीं; फेरा में अपॉर्चुनिटी नोटिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 397 के तहत रिवीजन याचिका दायर करने का विकल्प उपलब्ध होने मात्र से धारा 482 के तहत याचिका खारिज नहीं की जा सकती। जस्टिस जे.बी. परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और उसकी अधिकारी एमएस बी. मैकहग के खिलाफ लंबित आपराधिक शिकायतों और समन आदेशों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) की धारा 61(2) के तहत आरोपी को अपॉर्चुनिटी नोटिस (अवसर नोटिस) देना मुकदमा शुरू करने से पहले की एक अनिवार्य वैधानिक शर्त है। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष की लगातार निष्क्रियता के कारण हुई 23 साल की देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्तों के त्वरित सुनवाई (स्पीड ट्रायल) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला वर्ष 1991-1992 के लेनदेन से संबंधित है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एक अधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर) और बैंक के मैनचेस्टर स्थित बिल्स विभाग में कार्यरत अधिकारी एमएस बी. मैकहग के खिलाफ फेरा की धारा 56(1) और 73(3) के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

अभियोजन पक्ष का आरोप था कि अभियुक्तों ने मुंबई शाखा में रखे गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन के वोस्ट्रो खाते के माध्यम से विदेशी मुद्रा हस्तांतरण में फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन किया। शिकायत के अनुसार, भारत में छद्म खरीदारों द्वारा खरीदे गए बैंकर चेक और ड्राफ्ट को बैंक के मैनचेस्टर और नई दिल्ली कार्यालयों द्वारा कलेक्शन के लिए भेजा गया था, जिसे मुंबई शाखा द्वारा भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति ‘इंडो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ के लाभ के लिए क्रेडिट किया गया।

जब बैंक को अहसास हुआ कि यह हस्तांतरण एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अनुरूप नहीं था, तो उसने क्रेडिट प्रविष्टियों को उलट दिया, अपने बही-खातों में 30,00,000 रुपये की पूरी राशि को ब्लॉक कर दिया और बाद में फेरा की धारा 33(2) के तहत जारी निर्देश के अनुपालन में 6 जनवरी 1993 को पे ऑर्डर के जरिए यह राशि अधिकारियों को सौंप दी। इसके बावजूद, 30 मई 2002 को शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें अनधिकृत क्रेडिट का आरोप लगाया गया।

अभियुक्तों ने शिकायतों और समन आदेशों को रद्द कराने के लिए धारा 482 CrPC के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 22 मार्च 2012 को हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि जब धारा 397 CrPC के तहत रिवीजन का वैकल्पिक उपाय मौजूद है तो धारा 482 की याचिका पोषणीय (मेंटेनेबल) नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केवल 10 साल की देरी शिकायत रद्द करने का आधार नहीं है। इसके बाद अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

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पक्षकारों की दलीलें

अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने तर्क दिया कि 1992 के लेनदेन के लिए 30 मई 2002 को शिकायत केवल इसलिए दर्ज की गई थी ताकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत समाप्त हो रही सनसेट अवधि (जो 1 जून 2002 को खत्म हो रही थी) का फायदा उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पोषणीयता पर गलत निर्णय दिया। उन्होंने धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले का हवाला दिया, जिसमें तय किया गया था कि धारा 397 के तहत रिवीजन का विकल्प होना धारा 482 की याचिका में बाधक नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि फेरा की धारा 61(2) के तहत अनिवार्य अपॉर्चुनिटी नोटिस न तो रिकॉर्ड पर रखा गया और न ही अभियुक्तों को तामील कराया गया, जिससे मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार ही नहीं था। अंततः उन्होंने तर्क दिया कि जांच और विचारण में हुई दशकों की देरी ने अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार का हनन किया है।

उत्तरदाताओं की ओर से वरिष्ठ वकील रुचि कोहली ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने याचिका के गुणों-दोषों पर विचार किया था और कहा था कि केवल देरी के आधार पर शिकायत खारिज नहीं की जा सकती। उन्होंने दावा किया कि देरी के लिए अभियुक्त खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि समन मिलने के बाद भी वे ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार तभी प्रभावित होता है जब अभियोजन की ओर से जानबूझकर देरी की गई हो, जो इस मामले में नहीं था।

कोर्ट का विश्लेषण और कानूनी निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के लिए तीन प्रमुख मुद्दे तय किए और उनका विस्तृत विश्लेषण किया:

I. धारा 397 CrPC के रिवीजन क्षेत्राधिकार बनाम धारा 482 CrPC की पोषणीयता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 397 CrPC के तहत रिवीजन के विकल्प को धारा 482 की पोषणीयता जांचने के लिए शुरुआती बाधा मानकर गलती की। धारीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य और आकांक्षा अरोड़ा बनाम तनय माबेन मामलों का पुनः उल्लेख करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 482 CrPC गैर-विरोधी खंड (नॉन-ऑब्स्टैंटे क्लॉज) के साथ शुरू होती है जो हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों (इन्हेोरेंट पावर्स) को सुरक्षित रखती है।

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प्रभु चावला मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने उद्धृत किया: “अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या अन्य असाधारण परिस्थितियां अदालत के क्षेत्राधिकार को सक्रिय करती हैं। सीमा केवल आत्म-संयम की है, इससे अधिक कुछ नहीं।”

पीठ ने आकांक्षा अरोड़ा मामले का संदर्भ देते हुए दोहराया: “याचिका का नाम या शीर्षक महत्वहीन है और वास्तविक न्याय देने के लिए हाईकोर्ट धारा 482 CrPC की याचिका को धारा 397 CrPC की रिवीजन याचिका में या इसके विपरीत परिवर्तित कर सकता है।”

II. फेरा की धारा 61(2) के तहत अपॉर्चुनिटी नोटिस की अनिवार्य प्रकृति

फेरा की धारा 61(2) का परीक्षण करते हुए कोर्ट ने माना कि शिकायत दर्ज करने और संज्ञान लेने से पहले आरोपी को यह दिखाने का अवसर देना कि उसके पास आवश्यक अनुमति थी, एक अनिवार्य वैधानिक शर्त है।

दिल्ली हाईकोर्ट के देवाशीष भट्टाचार्य बनाम भारत संघ, संजय मालवीय बनाम आर.के. रावल, यूनाइटेड इंडिया एयरवेज लिमिटेड बनाम चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और शिल्पी मोड्स बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामलों के फैसलों की समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेरा के तहत दंडात्मक परिणामों को देखते हुए यह अवसर अर्थपूर्ण और पर्याप्त होना चाहिए। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि नोटिस निर्धारित तरीके से जारी और तामील किया गया था।

तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उत्तरदाता न तो अपॉर्चुनिटी नोटिस की तारीख बता सके, न ही शिकायत के साथ उसकी कॉपी या तामील का सबूत लगा सके। 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवसर दिए जाने पर भी वे इसे प्रस्तुत नहीं कर पाए। मजिस्ट्रेट ने धारा 61(2) के अनुपालन से संतुष्ट हुए बिना संज्ञान लिया, और हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे की अनदेखी की। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिससे संज्ञान और समन आदेश कानूनी रूप से अमान्य हो जाते हैं।

III. अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन

अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक, पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य और कैलाश चंद्र कापरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामलों के सिद्धांतों को लागू करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार आपराधिक कार्यवाही के सभी चरणों (जांच, पूछताछ, विचारण, अपील और पुनरीक्षण) तक विस्तृत है।

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कैलाश चंद्र कापरी मामले का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने जोर दिया कि किसी व्यक्ति को “अनिश्चितता की स्थिति” (सस्पेंडेड एनिमेशन) में रखना अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रक्रिया के पूरी तरह विपरीत है।

घटनाक्रम का मूल्यांकन करते हुए कोर्ट ने पाया कि देरी पूरी तरह से अभियोजन पक्ष की निष्क्रियता के कारण हुई:

  1. शिकायत 30 मई 2002 को बिना किसी सहायक दस्तावेज के दर्ज की गई थी।
  2. शिकायतकर्ता-उत्तरदाता ने लगभग 2 वर्षों (2004 तक) तक तामील के लिए समन एकत्र ही नहीं किए।
  3. 2004 से 2012 तक समन तामील नहीं हो सके और शिकायतकर्ता ने मई 2012 तक गैर-जमानती वारंट जारी करने का कोई प्रयास नहीं किया।
  4. मार्च 2012 में जब हाईकोर्ट ने एक महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया, तब भी शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से नए नोटिस लेने से इनकार कर दिया।
  5. छह महीने का अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहा, जिससे विचारण शुरू ही नहीं हो सका।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस आचरण को प्रशासनिक बाधा नहीं माना जा सकता, बल्कि यह अभियोजन चलाने में गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 मार्च 2012 के आदेश को रद्द कर दिया और आपराधिक मामला संख्या 1503-1504/2002 तथा 30 मई 2002 के समन आदेश को अपीलकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया। रजिस्ट्री को इस निर्णय की प्रति सभी हाईकोर्ट्स को भेजने का निर्देश दिया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एवं अन्य बनाम प्रवर्तन अधिकारी, गृह मंत्रालय एवं अन्य
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 2142-2143/2013
पीठ: जस्टिस जे.बी. परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा
निर्णय की तिथि: 21 जुलाई 2026

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