हाईकोर्ट के लिए केवल ‘अर्णेश कुमार’ के निर्देशों का पालन कहना पर्याप्त नहीं, एफआईआर रद्द करने की याचिका का गुण-दोष पर निपटारा करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जब भी कोई पक्ष एफआईआर (FIR) रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटता है, तो हाईकोर्ट को उस मामले का गुण-दोष (Merits) के आधार पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल पुलिस को ‘अर्णेश कुमार’ मामले के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह टिप्पणी गाजियाबाद के एक मामले की सुनवाई के दौरान की।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद गाजियाबाद के गांव डुंडाहेड़ा में एक सार्वजनिक कब्रिस्तान तक पहुंच से जुड़ा है। इस विवाद के बाद, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 191(2), 115(2), 131, 352 और 351(3) के तहत एफआईआर (अपराध संख्या 166/2025) दर्ज की गई थी।

आरोपियों (अपीलकर्ताओं) ने इस एफआईआर को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों या कानूनी मेरिट पर विचार किए बिना ही याचिका का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केवल यह कहा कि पुलिस अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे और जांच अधिकारी 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करें।

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सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को अपर्याप्त माना। पीठ ने कहा:

“हमारा मानना है कि जब याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, तो हाईकोर्ट को मामले के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए था और उपलब्ध सामग्री तथा लागू कानून को देखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए था।”

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक “स्थापित कानूनी स्थिति” है कि एक बार जब अनुच्छेद 226, सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका दायर की जाती है, तो उसे केवल पुलिस को निर्देश देकर या निष्प्रभावी बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता।

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एफआईआर रद्द करने के लिए अनिवार्य कानूनी मानक

अदालत ने प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) मामले का हवाला देते हुए उन चार चरणों (Steps) को दोहराया जो किसी एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट को परखने चाहिए:

  1. पहला चरण: क्या आरोपी द्वारा प्रस्तुत सामग्री ठोस, तर्कसंगत और निर्विवाद (Sterling Quality) है?
  2. दूसरा चरण: क्या यह सामग्री आरोपी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति आरोपों को झूठा मान सके?
  3. तीसरा चरण: क्या अभियोजन पक्ष उस सामग्री का खंडन करने में असमर्थ है?
  4. चौथा चरण: क्या मुकदमे को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा?

कोर्ट ने कहा कि यदि इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं, तो हाईकोर्ट को अपनी “न्यायिक अंतरात्मा” का उपयोग करते हुए कार्यवाही रद्द कर देनी चाहिए। इसके अलावा, प्रज्ञा प्रांजल कुलकर्णी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) का जिक्र करते हुए कोर्ट ने पुष्टि की कि हाईकोर्ट के पास बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एफआईआर और चार्जशीट की जांच करने का पूर्ण अधिकार है।

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

इन टिप्पणियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया ताकि इस पर नए सिरे से और मेरिट के आधार पर विचार किया जा सके।

राहत देते हुए पीठ ने आदेश दिया:

“जब तक यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित रहता है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई (Coercive Steps) नहीं की जाएगी।”

इसके साथ ही क्रिमिनल अपील का निपटारा कर दिया गया।

मामले का विवरण:

  • केस का शीर्षक: मो. मशूद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
  • केस संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 1114/2026 (एसईलीपी (क्रिमिनल) संख्या 10669/2025 से उत्पन्न)
  • पीठ: न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया
  • दिनांक: 25 फरवरी, 2026

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