सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा लगाए जाने वाले नामांकन शुल्क अधिवक्ता अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(f) का पालन
