सुप्रीम कोर्ट: जमानत आदेशों पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रोक लगाई जानी चाहिए

मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए ही जमानत आदेशों पर रोक लगानी चाहिए। यह निर्देश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक व्यक्ति को दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने स्पष्ट किया कि हालांकि अदालतों के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों को हल्के में या बिना किसी ठोस औचित्य के नहीं लिया जाना चाहिए। विस्तृत तर्क के बिना जमानत आदेशों पर नियमित रोक लगाने पर चिंताओं को संबोधित करते हुए पीठ ने कहा, “हालांकि अदालत के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।”

यह फैसला परविंदर सिंह खुराना की याचिका का हिस्सा था, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। खुराना को पिछले साल 17 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से पलट दिया था।

हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जून को हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और खुराना की जमानत को बहाल कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक व्यापक न्यायिक दर्शन को रेखांकित करता है जिसका उद्देश्य जमानत के मामलों में न्यायिक विवेक के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जमानत देना एक निष्पक्ष और तर्कसंगत प्रक्रिया बनी रहे।

केस का शीर्षक – परविंदर सिंह खुराना बनाम प्रवर्तन निदेशालय

केस संख्या – एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8007-8010/2024

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