मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट  के भवन योजना निर्देशों को बरकरार रखा

एक निर्णायक कदम उठाते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने भवन योजना अनुमति और अनधिकृत निर्माणों के विध्वंस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट  के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। न्यायालय के हालिया फैसले ने निर्देशों को बाध्यकारी कानून के रूप में पुष्ट किया है, जिसमें चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (CMDA), ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

न्यायालय ने मेसर्स जनप्रिय बिल्डर्स की याचिका को खारिज करने के दौरान इस मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें टी.नगर में सर त्यागराय रोड पर अनधिकृत संरचनाओं के विध्वंस के लिए CMDA के आदेश को चुनौती दी गई थी। बिल्डरों ने अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करके स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया था, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही हुई।

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डिवीजन बेंच के जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे उल्लंघनों के बारे में शिकायत या जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाता है।

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न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियमितीकरण आवेदनों या कानूनी कार्यवाही से बचने के माध्यम से बिल्डरों की नरमी की उम्मीद बेमानी है। इस फैसले से यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा, उल्लंघनकर्ता द्वारा किए गए निवेश के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

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मूल रूप से, बिल्डरों को तीन मंजिलों तक वाणिज्यिक भवन बनाने की अनुमति थी। हालांकि, उन्होंने अनधिकृत रूप से अतिरिक्त मंजिलों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया। अदालत ने अधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर मिलीभगत की आलोचना की, जिसने सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वास की कीमत पर इन अवैधताओं को बढ़ावा दिया।

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