बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। 75 वर्षीय गोयल, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 6 मई को अदालत ने दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

गोयल ने हाल ही में 23 जुलाई को निर्धारित प्रारंभिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। उनके वकील आबाद पोंडा ने न्यायमूर्ति एन जे जमादार को आसन्न सर्जरी और गोयल की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सूचित किया।

जवाब में, पीठ ने चिकित्सा रिपोर्टों की समीक्षा की और गोयल द्वारा सामना किए जा रहे गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संकट पर विचार किया, जो हाल ही में उनकी पत्नी की मृत्यु से और बढ़ गया है। अदालत ने चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को अतिरिक्त चार सप्ताह के लिए बढ़ाना उचित समझा।

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न्यायमूर्ति जमादार ने कहा, “चिकित्सा रिपोर्ट और आवेदक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसकी पत्नी की मृत्यु के कारण उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति और भी गंभीर हो गई है, मैं चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत को चार सप्ताह के लिए बढ़ाना उचित समझता हूं।” हाईकोर्ट गोयल की नियमित जमानत याचिका पर 2 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें मामले की गुणवत्ता और उसकी चिकित्सा स्थिति दोनों पर विचार किया जाएगा।

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