सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में ध्वस्त दरगाह पर ‘उर्स’ उत्सव की अनुमति देने से किया इनकार

हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक ध्वस्त दरगाह पर ‘उर्स’ उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया जाना था। यह फैसला जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया।

गुजरात के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि भूमि, जिस पर पहले मंदिरों सहित अनधिकृत निर्माण थे, को सभी अतिक्रमणों से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों सहित किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है।

दरगाह पर कई वर्षों से आयोजित होने वाला पारंपरिक आयोजन ‘उर्स’ उत्सव के लिए याचिका आवेदक के वकील द्वारा लाई गई थी। यह तर्क दिया गया कि अधिकारियों ने हाल ही में उत्सव के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिससे एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा बाधित हुई। हालांकि, पीठ ने कहा कि मुख्य मामले को संबोधित किए बिना उत्सव आयोजित करने के लिए आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

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